• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Dainik Jagrati

Hindi Me Jankari Khoje

  • Agriculture
    • Vegetable Farming
    • Organic Farming
    • Horticulture
    • Animal Husbandry
  • Career
  • Health
  • Biography
    • Quotes
    • Essay
  • Govt Schemes
  • Earn Money
  • Guest Post

विधवा पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन, पेंशन दर, उदेश्य, लाभ, विशेषताएं

October 31, 2021 by Bhupender Choudhary Leave a Comment

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) 1995 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी| यह योजना विधवाओं के कल्याण के लिए लागू की गई है| यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को उनकी मृत्यु तक हर महीने पेंशन प्रदान करती है| इस योजना में राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है|

विधवा पेंशन योजना पात्रता

18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है| विधवा की पारिवारिक आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है| विधवा को दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए|

यह भी पढ़ें- विकलांग पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन और विशेषताएं

विधवा पेंशन योजना पेंशन दर

40 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 500/- प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 750/- प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 1000/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपये 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपए 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है|

विधवा पेंशन योजना उदेश्य

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के उदेश्य निम्नलिखित है, जैसे-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं की आजीविका में सुधार करना|

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सरकार से वित्तीय भत्ते और लाभ मिले|

विधवा पेंशन योजना के लाभ

विधवाएं इस योजना से निम्नलिखित लाभ उठा सकती हैं, जैसे-

1. उन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|

2. पेंशन सीधे प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

3. प्राप्तकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तारीख से हर महीने 300 रुपये दिए जाएंगे|

4. 80 वर्ष से अधिक आयु के प्राप्तकर्ताओं को हर महीने 500 रुपये की पेंशन मिलेगी|

यह भी पढ़ें- श्रम योगी मानधन पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं

आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं, जैसे-

1. आयु प्रमाण|

2. आधार कार्ड|

3. गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड|

4. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र|

5. आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो|

6. निवास प्रमाण|

7. आवेदक के खाते का विवरण|

यह भी पढ़ें- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं

विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है| आमतौर पर विधवा महिला नगर निगम कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन जमा कर विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है| विधवा महिला अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट/ई-सेवाओं की वेबसाइट पर विधवा पेंशन आवेदन भरकर और जमा करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती है| समान्यता आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे-

व्यक्तिगत रूप से आवेदन

1. निराश्रित विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको तहसीलदार/विशेष तहसीलदार राजस्व विभाग में जाना होगा|

2. आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी से सलाह और आवेदन पत्र प्राप्त करें|

3. सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें|

4. फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अनुभाग में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और राजस्व विभाग में संबंधित अधिकारी को जमा करें|

5. अधिकारियों के उद्धरण के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करें|

6. आपको एक पावती दी जाएगी, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें|

7. अब अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापित करेंगे और जमा किए गए दस्तावेजों को मान्य करेंगे (यदि प्रक्रिया और दस्तावेज सही है)|

8. स्वीकृत होने पर लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाएगी|

नोट: आवेदन प्रक्रिया संबंधित दस्तावेजों के साथ उम्मीदवार ई मित्र से भी ऑन लाईन कर सकते है|

यह भी पढ़ें- शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?

प्रश्न: विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तर: यह एक केंद्र और राज्य योजना है जिसके तहत निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवाओं को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है|

प्रश्न: विधवा पेंशन की राशि क्या है?

उत्तर: आमतौर पर एक विधवा महिला को सभी राज्यों में हर महीने न्यूनतम 300 रुपये पेंशन मिलेगी| हालांकि, यह राशि संबंधित राज्य के आधार पर प्रति माह 300 रुपये से 2,000 रुपये के बीच भिन्न होती है| 80 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी|

प्रश्न: मैं विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करूं?

उत्तर: आप राष्ट्रीय टोल-फ्री सेवा 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) पर कॉल करके या अपने स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं| एक अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप पहले कॉल करते हैं और एक शेड्यूल करते हैं, तो यह आपके द्वारा आवेदन करने के लिए प्रतीक्षा करने में लगने वाले समय को कम कर सकता है|

प्रश्न: विधवाओं के लिए क्या लाभ उपलब्ध हैं?

उत्तर: विधवा और विधुर प्राप्त कर सकते हैं: 60 वर्ष की आयु में कम लाभ या पूर्ण सेवानिवृत्ति की आयु या उससे अधिक उम्र में पूर्ण लाभ| यदि विधवा या विधुर अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो वे 62 वर्ष की आयु में ही अपने स्वयं के सेवानिवृत्ति लाभ पर स्विच कर सकते हैं|

यह भी पढ़ें- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना: लाभ, लाभार्थी, विशेषताएं

अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो कृपया वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें| आप हमारे साथ Twitter और Facebook के द्वारा भी जुड़ सकते हैं|

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Categories

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Contact Us
  • Sitemap

Copyright@Dainik Jagrati