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Home » Blog » बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल: योग्यता, आवेदन, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया

बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल: योग्यता, आवेदन, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया

April 16, 2021 by Bhupender Choudhary Leave a Comment

बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल: योग्यता, आवेदन, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया

बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती (Bihar Police Lady Constable Recruitment) बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में ‘सिपाही’ पद पर रिक्तियों के अनुसार केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC), पटना द्वारा की जाती है| बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना के बाद पद के लिए चयनित होने हेतु उम्मीदवार को शैक्षणिक और शारीरिक मानकों की पात्रता की जानकारी होना आवश्यक है| पात्रता मानदंड बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि वे उन संभावित उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए और चुनौतीपूर्ण पद के लिए उचित न्याय कर सकते हैं|

यदि कोई आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह चयन प्रक्रिया के साथ आवेदन नहीं कर सकता है यानि आगे नहीं बढ़ सकता है| बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 घंटे के लिए 100 अंकों की होगी| लिखित परीक्षा में प्रश्न 12वीं स्तर के होने की उम्मीद है| हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे| प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जाते हैं|

जो आवेदक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा| दोनों परीक्षा में समग्र कटऑफ हासिल करने के बाद, उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और अंतिम परिणाम निकाला जाएगा| इसलिए उम्मीदवारों को इस लेख में उल्लिखित बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती पात्रता मानदंड और भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत विवरण को जान लेना चाहिए|

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बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती महत्वपूर्ण बिंदु

भर्ती पद का नामबिहार पुलिस महिला कांस्टेबल
संगठन का नामबिहार पुलिस विभाग
संचालन निकायकेंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) पटना
भर्ती की आवृतिरिक्ति आधारित
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
परीक्षा का तरीकापेन पेपर आधारित या ऑनलाइन
परीक्षा की भाषाहिंदी / अंग्रेजी
चयन प्रक्रियालिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण, चालन दक्षता जाँच और चिकित्सा जाँच
भर्ती का उदेश्यबिहार राज्य में रिक्त पुलिस अनुसूचित जनजाति की महिला कांस्टेबल के पदों को भरना
आधिकारिक वेबसाइटcsbc.bih.nic.in

बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों को बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती (Bihar Police Lady Constable Recruitment) की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि कोई महत्वपूर्ण आवेदन या परिणाम तिथि न छूटे| इसके लिए उम्मीदवारों को हमारा सुझाव है की उनको केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC), पटना की अधिकारिक वेबसाइट (csbc.bih.nic.in) का अवलोकन करते रहना चाहिए| ताकि स्वयं नयी सूचना से अवगत होते रहें|

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बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती योग्यता मानदंड

जो उम्मीदवार बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले पात्रता मानदंड की जांच करनी चाहिए| मानदंड बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाते है और सभी उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने हेतु इन्हें पूरा करना होगा| जो इस प्रकार है, जैसे-

नागरिकता- बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु भारतीय नागरिकता के साथ बिहार राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है|

शैक्षणिक योग्यता- बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी|

आयु सीमा

अभ्यर्थियों की आयु “मैट्रिक अथवा समकक्ष’ के प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी, जैसे-

1. अनुसूचित जन-जाति कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष होनी चाहिए|

2. गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जन-जाति कोटि की महिला गृह रक्षकों (बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित) को निर्धारित/विहित अधिकतम उम्र सीमा में पाँच (05) वर्षों की छूट दी जाएगी|

3. अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी|

शारीरिक मापदण्ड

ऊँचाई के लिए कोई अंक देय नहीं होगा| परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित की जाएँगी, जैसे-

ऊँचाई- अनुसूचित जन-जाति की महिलाओं के लिए- न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर होनी चाहिए|

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बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया

बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे-

लिखित परीक्षा

आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी| वैध अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा| लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे| लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी|

प्रश्न-पत्र- दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिया जाएगा|

उत्तर पुस्तिका- ओएमआर/उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी|

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे|

उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा|

पाठ्यक्रम- लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र मुद्दो से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे| बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी| लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक Dualifying) होगी| लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जाएंगे|

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार पाँच (5) गुणा अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा| शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा|

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी|

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शारीरिक दक्षता परीक्षा

द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी| इसमें निम्नांकित स्पर्धाएँ होंगी, जैसे-

दौड़- अधिकतम 50 (पचास) अंक-

महिलाओं के लिए- 1 (एक) किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में-

1. 4 मिनट से कम- 50 अंक

2. 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक- 40 अंक

3. 4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक- 30 अंक

4. 4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक- 20 अंक

5. 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा|

गोला फेंक- अधिकतम 25 (पच्चीस) अंक-

महिलाओं के लिए- 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना होगा-

1. 12 फीट से 13 फीट तक- 09 अंक

2. 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक- 13 अंक

3. 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक- 17 अंक

4. 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक- 21 अंक

5. 16 फीट से ज्यादा- 25 अंक

6. 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा|

ऊँची कूद- अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)-

महिलाओं के लिए- न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट-

1. 03 फीट- 13 अंक

2. 03 फीट 4 ईन्च- 17 अंक

3. 03 फीट 8 ईन्च- 21 अंक

4. 04 फीट- 25 अंक 0

5. 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा|

नियत समय (महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं/अथवा ऊंची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे महिला अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा| अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा| मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा|

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस जेल वार्डर भर्ती

मेधा सूची

1. बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में “सिपाही’ की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली के अनुरूप ‘सिपाही’ के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी|

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा|

इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा|

2. शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा|

3. उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा|

आरक्षण

1. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा|

2. बिहार राज्य के बाहर के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ देय नहीं होगा|

यह भी पढ़ें- बिहार में पुलिस सब इंस्पेक्टर कैसे बने

चिकित्सकीय परीक्षण

नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा| आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी| नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा| चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी|

अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन

बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा| प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे| किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा|

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग भर्ती

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