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Home » Blog » प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न?

November 9, 2021 by Bhupender Choudhary Leave a Comment

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता को कवर करती है| 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार का आकस्मिक बीमा कवर है जिसकी घोषणा 2015 के बजट में की गई थी|

यह योजना उच्च जोखिम वाली श्रेणी जैसे मैकेनिक, मजदूर, ट्रक ड्राइवरों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जिसमें बहुत अधिक यात्रा शामिल है| यह सबसे सस्ते बीमा कवर में से एक है| इस योजना में आंशिक और स्थायी विकलांगता कवर भी शामिल है| यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और उनके पास एक बैंक खाता होना चाहिए| सेवा कर को छोड़कर योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है|

प्रीमियम राशि योजना धारक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है| अगर सब्सक्राइबर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है| यदि ग्राहक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है| इस लेख में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख किया गया है|

यह भी पढ़ें- सुरक्षा बीमा योजना: पात्रता, नामांकन, लाभ और विशेषताएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार है, जैसे-

प्रश्न: पीएमएसबीवाई योजना की प्रकृति क्या है?

उत्तर: योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है और जो कि दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है|

प्रश्न: पूर्ण विकलांगता क्या है?

उत्तर: पूर्ण विकलांगता दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों पैरों या हाथों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और पैर या हाथ के उपयोग की हानि है|

प्रश्न: क्या किसी दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता होने पर ग्राहक को कोई लाभ मिलेगा?

उत्तर: हां, दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता से पीड़ित होने पर ग्राहक को 1 लाख रुपये प्राप्त होंगे|

प्रश्न: योजना का संचालन कौन करता है?

उत्तर: यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रशासित है जो 28 भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से हैं|

प्रश्न: यदि मेरे पास कोई अन्य बीमा योजना है तो क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: हां, आपको किसी भी मौजूदा दुर्घटना बीमा कवर के अतिरिक्त योजना का लाभ मिलेगा|

प्रश्न: यदि मेरे बचत खाते में अपर्याप्त राशि है और खाता बंद कर दिया गया है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि आपके बचत खाते में अपर्याप्त शेष है और इसे बंद कर दिया गया है या यदि आपके पास पॉलिसी को लागू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो आपका दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्त कर दिया जाएगा|

प्रश्न: क्या एक अनिवासी भारतीय पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज के लिए पात्र है?

उत्तर: यदि किसी एनआरआई के पास भारत में स्थित पात्र बैंक खाता है और वह पात्रता मानदंड को पूरा कर रहा है, तो वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले सकता है| नॉमिनी को क्लेम बेनिफिट का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा|

यह भी पढ़ें- अटल पेंशन योजना: पात्रता, लाभ और विशेषताएं

प्रश्न: क्या इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है?

उत्तर: नहीं, दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या अपंगता होती है, की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है|

प्रश्न: लाभों का दावा करने के लिए, क्या किसी को प्राथमिकी प्राप्त करनी चाहिए?

उत्तर: हाँ, यदि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभों के लिए दावा कर रहे हैं तो प्राथमिकी अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए|

प्रश्न: यदि ग्राहक गायब है और उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को कोई लाभ मिलेगा?

उत्तर: बीमा लाभ का भुगतान केवल बीमित व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि या किसी व्यक्ति की मृत्यु को मानने के लिए कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किया जाता है, जो कि 7 वर्ष है|

प्रश्न: क्या बीमित व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा यदि वह आंशिक विकलांगता से ग्रस्त है, लेकिन यह अपूरणीय है?

उत्तर: यदि विकलांगता वसूली योग्य है तो बीमित व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा|

प्रश्न: योजना के अंतर्गत लाभ तथा देय प्रीमियम क्या होगा?

उत्तर: लाभ निम्नानुसार है, जैसे-

क्रमांक लाभ की तालिकाबीमित राशि
अमृत्यु2 लाख रूपये
बयदि किसी दुर्घटना में दोनों हाथ या पैर, एक वर्ष में आंखों की हानि या दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि का पूर्ण और अपूरणीय नुकसान होता है2 लाख रूपये
सयदि दुर्घटना के कारण अपूरणीय क्षति होती है और एक आंख की दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है और एक हाथ या पैर का उपयोग नहीं हो पाता है1 लाख रूपये

प्रीमियम: प्रत्येक सदस्य द्वारा 12 /- रूपये प्रतिवर्ष|

यह भी पढ़ें: फसल बीमा योजना: पात्रता, उद्देश्य, आवेदन और विशेषताएं

प्रश्न: प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: नामांकन में दिए गए विकल्प के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक खाते से “स्वतनामे:” सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी| वर्ष दर वर्ष योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुन जांच में:आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्याधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष “स्वतनामे:” का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं|

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रस्तावित संचालित कौन करेगा?

उत्तर: योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां साधारण बीमा तथा अन्य (पीएसजीआईसी) कंपनियां जो किसमान शर्तों पर भागीदार बैंकों के सहयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके उत्पाद को प्रस्तावित करने की इच्छुक हैं, के माध्यम से प्रस्तावित संचालित किया जाएगा| इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहकों हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कम्पनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे|

प्रश्न: सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: सहभागी बैंकों में 70 वर्ष से 18वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं| यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है|

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?

उत्तर: 01 जून से 31 मई तक प्रारंभ में कवर अवधि के उद्घाटन पर सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना स्वत :नामे विकल्प मई 31,तक दे| यह समय सीमा अगस्त 31 तक बढ़ायी जा सकती है| इस तिथि के बाद विनिर्दिष्ट शर्तों पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में शामिल होना संभव हो सकता है|

वे सदस्य जो कि पहले वर्ष के उपरांत योजना को कायम रखना चाहते हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वे आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक अगली मई 31 से पहले स्वनामे के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे| इस तिथि के बाद निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना का नवीकरण संभव हो सकता है|

प्रश्न: क्या वे पात्र व्यक्ति जो कि प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

उत्तर: जी हां, स्वतः नामे के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर, तदनुसार भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी जुड़ सकते हैं|

यह भी पढ़ें- भारतीय जन औषधि परियोजना: पात्रता, आवेदन और उद्देश्य

प्रश्न: क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?

उत्तर: किसी भी समय योजना को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में फिर से जुड़ सकते हैं जो कि यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा|

प्रश्न: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

उत्तर: सहभागी बैंक मुख्य पॉलिसीधारक होंगे| सहभागी बैंकों के परामर्श से पीएसजीआईसी चयनित साधारण बीमा कंपनी द्वारा सरल औरसदस्य हितैषी प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा|

प्रश्न: सदस्य का दुर्घटना कवर कब समाप्त हो सकता है?

उत्तर: निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा, जैसे-

1. 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर|

2. बैंक खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता|

3. यदि सदस्य एक से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है|

प्रश्न: बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

उत्तर:-

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन पीएसजीआईसी अथवा किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी जो कि एक द्वारा किया ,बैंकों के साथ सहभागिता में ऐसे उत्पाद को प्रस्तावित करने को इच्छुक हो|

2. खाताधारकों से प्राप्त विकल्प के अनुसार उचित वार्षिक प्रीमियम को देय तिथि को अथवा उससे पहले, स्वतःनामे प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने तथा बीमा कंपनी को देय राशि को अंतरित करने का उत्तरदायित्व सहभागी बैंक का होगा|

3. अपेक्षानुसार सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन फार्मनामे:तस्व/ प्राधिकरण सहमति/ सह घोषणा फॉर्म प्राप्त किया जाएगा-और रखा जाएगा| दावा प्राप्त होने की स्थिति में, पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कह सकती है| पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित होगा|

विशेष: 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी सभी वित्तीय सेवाओं के लिए 18% की जीएसटी दर लागू|

अस्वीकरण: प्रीमियम उम्र, स्थान और प्रचलित करों/जीएसटी जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं|

यह भी पढ़ें- कौशल विकास योजना: पात्रता, आवेदन, लाभ और विशेषताएं

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