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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन; पात्रता, आवेदन, विशेषताएं, राशि और स्वीकृति

October 30, 2021 by Bhupender Choudhary Leave a Comment

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन; पात्रता, आवेदन, विशेषताएं, राशि और स्वीकृति

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) दिनांक 19.11.2007 से प्रारम्भ की गई है| इस योजनान्तर्गत परिवार के 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपए 750/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 1000/- प्रतिमाह पेंशन देय है|

जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपए 200/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनरों को 500 रूपए प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है| इस लेख में, आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को विस्तार से जानेगे|

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या है?

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत में गरीब परिवारों जैसे वृद्ध व्यक्ति, विधवा और विकलांग व्यक्ति को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है| एनएसएपी का मुख्य उद्देश्य भारत में अपने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है|

यह भी पढ़ें- विधवा पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन और विशेषताएं

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे चर्चा की गई हैं, जैसे-

1. आईजीएनओएपी योजना के तहत, भारत के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन मिलेगी|

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक गैर-अंशदान पेंशन है| इसका मतलब है कि लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राशि का योगदान नहीं करना है|

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पात्रता मापदंड

1. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए|

2. आवेदन की तिथि से पहले न्यूनतम 5 वर्ष का निवास|

3. आवेदक की सभी स्रोतों से 1,00,000 रुपये से कम की वार्षिक पारिवारिक आय (किराया, बचत और निवेश पर ब्याज/लाभांश, खेत से आय, संपत्ति की बिक्री से आय आदि) शामिल हैं| यहां “परिवार” का अर्थ है “पत्नी/पति, नाबालिग बच्चे, विकलांग बच्चे, अविवाहित, या तलाकशुदा/अलग-अलग बेटियां/बहनें, माता-पिता जो पूरी तरह से आवेदक पर निर्भर हैं”| आवेदक को आवेदन पत्र में दिए गए उपयुक्त कॉलम में आय के संबंध में एक स्व-घोषणा देनी होगी|

4. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए|

5. आवेदक का किसी भी बैंक में केवल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए “एकल संचालित” खाता होना चाहिए|

6. इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए|

यह भी पढ़ें- विकलांग पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन और विशेषताएं

आवश्यक दस्तावेज़

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं, जैसे-

1. आईजीएनओएपी के लिए आवेदन पत्र|

2. आयु प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए और संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए|

3. आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा|

4. आवेदक के नाम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए|

5. बैंक पास बुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक

6. पासपोर्ट साइज फोटो|

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आवेदन प्रक्रिया

I. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा|

II. आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है- आधार के बिना, आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा|

III. आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण को स्कैन और अपलोड करना होगा, जैसे-

1. आयु प्रमाण|

2. निवास प्रमाण|

3. बैंक खाता संख्या (एकल खाता)|

4. 60-69 वर्ष आयु वर्ग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवेदक के नाम पर जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा| 60-69 वर्ष के भीतर अल्पसंख्यक आवेदकों के मामले में, आवेदक के धर्म की स्व-घोषणा विधिवत धार्मिक संस्थान से सत्यापित जमा करना होगा|

5. आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो|

6. पोर्टल पर ही दिए गए प्रारूप में आय स्व-घोषणा|

यह भी पढ़ें- श्रम योगी मानधन पेंशन योजना: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं

आवेदन पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति

1. योजना के तहत नए आवेदन आवेदन के समय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लागू कोटे के भीतर प्राप्त होते हैं|

2. आवेदन जमा करने के बाद, जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो आवेदक को सत्यापन के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ बुलाएं|

3. आम तौर पर, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है, जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा निर्देशित न हों|

4. नए आवेदकों को भुगतान, स्वीकृत होने पर, आवेदन के महीने के बाद के महीने से किया जाता है| एक बार पेंशन शुरू हो जाने के बाद, उसके बाद नियमित रूप से सहायता भेजी जाती है|

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि

वरिष्ठ नागरिक के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि इस प्रकार है, जैसे-

क्रमांकबीपीएल नागरिक की आयुआईजीएनओए पेंशन राशि
160 वर्ष से 79 वर्ष200 रुपये प्रति माह
280 वर्ष और उससे अधिक500 रुपये प्रति माह

यह भी पढ़ें- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना: पात्रता, आवेदन, विशेषताएं

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