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Home » Blog » प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: पात्रता, आवेदन, लाभ, पेंशन, देय और ऋण

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: पात्रता, आवेदन, लाभ, पेंशन, देय और ऋण

November 18, 2021 by Bhupender Choudhary Leave a Comment

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: पात्रता, आवेदन, लाभ, पेंशन, देय और ऋण

भारत सरकार समय की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लेकर आती है| सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और कई अन्य योजनाएं पहले से ही वर्षों से काम कर रही हैं| वे उन लोगों में लोकप्रिय हैं, जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हैं और उसका प्रबंधन कर रहे हैं| सूची में एक नया जोड़ा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) है|

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) एक सेवानिवृत्ति और पेंशन योजना है जिसका संचालन और प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है, जो भारत में सबसे बड़ा जीवन बीमा प्रदाता है| यहां वे सभी विवरण दिए गए हैं जो आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं|

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है?

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारत सरकार द्वारा घोषित सेवानिवृत्ति सह पेंशन योजना है| योजना को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और मई 2017 में लॉन्च किया गया था|

योजना के खरीदारों द्वारा निवेश किए गए धन को खरीद मूल्य कहा जाता है| जैसा कि सॉवरेन योजना को वापस गारंटी देता है, यह निवेश पर वापसी की एक सुनिश्चित दर प्रदान करता है|

यह योजना नियमित पेंशन का भुगतान करती है और आवृत्ति मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है| पीएमवीवीवाई पारंपरिक बैंक जमाओं का एक उत्कृष्ट विकल्प है|

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे-

1. योजना शुरू में वर्ष 2020-21 प्रति वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.40% की वापसी की सुनिश्चित दर प्रदान करती है और उसके बाद हर साल रीसेट की जाती है| वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, योजना मासिक देय 7.40% की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी| पेंशन की यह सुनिश्चित दर 31 मार्च 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी|

2. पेंशन प्रत्येक अवधि के अंत में 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान, मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार पेंशनभोगी द्वारा खरीद के समय चुनी गई आवृत्ति के अनुसार देय है|

3. इस योजना को जीएसटी से छूट दी गई है|

4. 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा|

5. 3 पॉलिसी वर्षों के बाद (तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए) खरीद मूल्य के 75% तक ऋण की अनुमति दी जाएगी| ऋण ब्याज की वसूली पेंशन की किश्तों से तथा ऋण की वसूली दावा राशि से की जाएगी|

6. यह योजना स्वयं या जीवनसाथी की किसी भी गंभीर / लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले बाहर निकलने की भी अनुमति देती है| ऐसे समय से पहले बाहर निकलने पर, खरीद मूल्य का 98% वापस कर दिया जाएगा|

7. 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा|

8. अधिकतम पेंशन की सीमा एक पूरे परिवार के लिए है, परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे|

9. गारंटीकृत ब्याज और अर्जित वास्तविक ब्याज और प्रशासन से संबंधित खर्चों के बीच अंतर के कारण होने वाली कमी को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी|

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पात्रता?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध इस प्रकार है, जैसे-

1. न्यूनतम प्रवेश आयु: 60 वर्ष (पूर्ण)

2. अधिकतम प्रवेश आयु: कोई सीमा नहीं

3. पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष

4. निवेश सीमा: 15 लाख रुपये प्रति वरिष्ठ नागरिक

न्यूनतम पेंशन रूपये में, जैसे-

1. 1,000/- प्रति माह

2. 3,000/- प्रति तिमाही

3. 6,000/- प्रति छमाही

4. 12,000/- प्रति वर्ष। निवेश

अधिकतम पेंशन रूपये में, जैसे-

1. 9,250/- प्रति माह

2. 27,750/- प्रति तिमाही

3. 55,500/- प्रति अर्ध-वर्ष

4. 1,11,000/- प्रति वर्ष

अधिकतम पेंशन की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए है अर्थात इस योजना के तहत एक परिवार को दी जाने वाली सभी नीतियों के तहत पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी| इस उद्देश्य के लिए परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे|

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, जिसे इस योजना को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है| ऑनलाइन खरीदने के लिए (licindia.in) पर जाएं|

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खरीद मूल्य का भुगतान

योजना को एकमुश्त खरीद मूल्य का भुगतान करके खरीदा जा सकता है| पेंशनभोगी के पास या तो पेंशन की राशि या खरीद मूल्य चुनने का विकल्प होता है| पेंशन के विभिन्न तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य निम्नानुसार होगा, जैसे-

पेंशन का तरीकान्यूनतम खरीद मूल्य (रूपये में)अधिकतम खरीद मूल्य (रूपये में)
सालाना1,56,6581,449,086
महिना1,62,16215,00,000

पेंशन भुगतान का तरीका

पेंशन भुगतान के तरीके मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक हैं| पेंशन भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा|

पेंशन की पहली किश्त खरीद की तारीख से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद पेंशन भुगतान के तरीके के आधार पर क्रमशः वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक भुगतान की जाएगी|

पीएमवीवीवाई समर्पण मूल्य

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पॉलिसी अवधि के दौरान असाधारण परिस्थितियों में समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देती है जैसे पेंशनभोगी को स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है| ऐसे मामलों में देय समर्पण मूल्य खरीद मूल्य का 98% होगा|

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पीएमवीवीवाई ऋण

3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है| अधिकतम ऋण जो दिया जा सकता है वह खरीद मूल्य का 75% होगा|

ऋण राशि के लिए वसूले जाने वाले ब्याज की दर समय-समय पर निर्धारित की जाएगी| वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक देय 10% प्रति वर्ष है|

पॉलिसी के तहत देय पेंशन राशि से ऋण ब्याज की वसूली की जाएगी| पॉलिसी के तहत पेंशन भुगतान की आवृत्ति के अनुसार ऋण ब्याज अर्जित होगा और यह पेंशन की देय तिथि पर देय होगा| तथापि, बकाया ऋण की वसूली दावा राशि से निकासी के समय की जाएगी|

पीएमवीवीवाई फ्री लुक पीरियड

यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर (यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है, 30 दिन) के भीतर आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी वापस कर सकता है|

फ्री लुक अवधि के भीतर वापस की जाने वाली राशि पॉलिसीधारक द्वारा स्टाम्प शुल्क और भुगतान की गई पेंशन, यदि कोई हो, के लिए शुल्क में कटौती के बाद जमा किया गया खरीद मूल्य होगा|

पीएमवीवीवाई बहिष्करण

आत्महत्या: आत्महत्या के मामले में कोई बहिष्करण नहीं होगा और पूर्ण खरीद मूल्य देय होगा|

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पीएमवीवीवाई आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की सदस्यता निम्नलिखित तरीकों से ली जा सकती है, जैसे-

ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए-

1. एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें|

2. उत्पादों के तहत ‘पेंशन योजना’ चुनें और आगे बढ़ें|

3. प्रासंगिक आवेदन पत्र भरें|

4. ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अनुरोध के अनुसार दस्तावेज अपलोड करें|

ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए-

1. एलआईसी की किसी भी शाखा में आवेदन पत्र प्राप्त करें|

2. विधिवत आवेदन पत्र भरें|

3. सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करके विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें|

पीएमवीवीवाई के लिए दस्तावेज

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत सदस्यता लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं, जैसे-

1. आधार कार्ड

2. उम्र का सबूत

3. पते का सबूत

4. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

5. दस्तावेज यह दर्शाता है कि आवेदक रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया है|

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